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सीएमएचओ ने निजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर संचालकों की मीटिंग बुलाई कर एक्ट के मानकों के रूप सेवाएं देने का दिया निर्देश*

*सीएमएचओ ने निजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर संचालकों की मीटिंग बुलाई कर एक्ट के मानकों के रूप सेवाएं देने का दिया निर्देश*

झुंझुनूं(चंद्रकांत बंका) जिले के निजी लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर संचालको की गुरुवार को सीएमएचओ सभागार में मीटिंग बुलाकर क्लिनिकल स्टेब्लिसमें एक्ट के मानकों के अनुरूप कार्य करने के लिए निर्देशित किया। सीएमएचओ डॉ राजकुमार डांगी ने बताया कि सभी संचालकों को एक्ट के मानकों के अनुरूप कार्य करने लेब का तीन साल तक का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए निर्देशित किया। साथ ही जिन संचालको ने अभी तक अपनी लेब और डायग्नोस्टिक सेंटर का रजिस्ट्रेशन नही करवाया है वो सात दिवस में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेवे। ताकि वो जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचाव हो सके। साथ ही सभी को निर्देशित किया गया कि यदि उनके पास सरकारी चिकित्सकों द्वारा लिखी गई जांच आती हैं जो सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है तो उस जांच को सरकारी अस्पताल में करवाने के लिए प्रेरित करे।

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