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झुंझुनूं में ड्रोन उड़ाने के साथ आतिशबाजी पर प्रतिबंध

India Pakistan War : झुंझुनूं में ड्रोन उड़ाने के साथ आतिशबाजी पर प्रतिबंध 

(निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023)

झुंझुनूं(चंद्रकांत बंका) देश-प्रदेश में विद्यमान वर्तमान परिस्थिति में लोक शांति एवं आंतरिक सुरक्षा को ड्रोन कैमरे के माध्यम से प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है साथ ही पटाखे चलाने एवं आतिशबाजी होने से भी लोक शांति भंग होने और कानून व्यवस्था बाधित होने एवं आंतरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में लोक शांति, आंतरिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं रामावतार मीणा, जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झुंझुनू जिले में सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामिण क्षेत्र में निम्नांकित प्रतिबंध लागू करता हूंः-

1. बिना सक्षम स्वीकृति के किसी भी प्रकार के UAV ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून इत्यादि उड़ाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उक्त निषेधाज्ञा केन्द्र सरकार के सैन्य/अर्द्धसैनिक बलों व राज्य सरकार के पुलिस विभाग, आपदा प्रबंधन, अग्निशमन, स्वास्थ्य एवं आपात सेवाएं, भू-सर्वेक्षण/विद्युत/तेल/ गैस पाइप लाइन निरीक्षण एवं सरकारी कार्यों पर लागू नहीं होगा।
2. किसी भी प्रकार के पटाखों / आतिशबाजी का भण्डारण, विक्रय व उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा।

चूंकि इस आदेश की तामील व्यक्तिशः करवाया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त आदेश को एक पक्षीय जारी किया जा रहा है। झुंझुनू जिले के समस्त मुख्य सार्वजनिक स्थानों जैसे जिला कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय, बस स्टैण्ड, पुलिस थानों पर नोटिस चस्पा किया जाकर समाचार पत्रों एवं प्रचार प्रसार के माध्यम से समस्त नागरिकों को अवगत करा दिया जाए। यह आदेश सम्पूर्ण झुंझुनू जिले में तुरन्त प्रभाव से लागू होगा। मैं, सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दण्डित कराने की कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश आज दिनांक 10.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा द्वारा जारी किया गया है तो जारी दिनांक से आगामी दो माह की अवधि तक प्रभावी होगा।

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