Job Termination Letter: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने विप्रो को एक पूर्व कर्मचारी को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया, क्योंकि टर्मिनेशन लेटर में की गई टिप्पणियों से उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी.
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