Header Ads

Breaking News
Loading...

Job टर्मिनेशन लेटर में नहीं लिखे जाएंगे ये शब्द, कंपनी को High Court की फटकार

Job Termination Letter: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने विप्रो को एक पूर्व कर्मचारी को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया, क्योंकि टर्मिनेशन लेटर में की गई टिप्पणियों से उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी.

https://ift.tt/Ah1LTZJ from राजस्थान News in Hindi, राजस्थान Latest News, राजस्थान News https://ift.tt/CowxWmO

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

×